पत्नी बार-बार मायके जाती है लेकिन यह तलाक का कारण नहीं हो सकता

Wife goes to bed again and again but it cannot be the reason for divorce
पत्नी बार-बार मायके जाती है लेकिन यह तलाक का कारण नहीं हो सकता
पत्नी बार-बार मायके जाती है लेकिन यह तलाक का कारण नहीं हो सकता

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि पत्नी का अपने मायके जाना उसे तलाक देने का आधार नहीं हो सकता। यदि कोई पति अपनी पत्नी द्वारा दी जा रही मानसिक प्रताड़ना को आधार बना कर कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर करता है, तो उसे मानसिक प्रताड़ना साबित करनी होगी। पत्नी बार बार मायके जाती है, ससुराल वालों के लिए खाना नहीं बनाती या उनका ध्यान नहीं रखती, ये सब बेहद मामूली बातें हैं, जो वैवाहिक जीवन में होती रहती हैं। इस निरीक्षण के साथ न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर व न्यायमूर्ति पुष्पा गनेड़ीवाला की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश को खारिज कर दिया। 

ये थे पति के आरोप 
योगिता और विनोद का विवाह दिसंबर 2010 में बौद्ध परंपरा के अनुसार हुआ था। विनोद को अपने पहले विवाह से दो बेटियां थीं और उसकी 80 वर्षीय वृद्ध मां थी। पति का आरोप है कि विवाह के बाद पत्नी बेटियों व सास का ध्यान नहीं रखती थी। बार-बार अपने मायके चली जाया करती थी। वह न तो खाना बनाती और न ही परिवार की देखभाल करती। उलट बार-बार आत्महत्या करके पति को जेल पहुंचाने की धमकी दिया करती थी। सितंबर 2011 को फिर मायके लौट गई। पति ने इन शिकायतों के आधार पर पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर की थी। पत्नी ने अपनी सफाई में कहा था कि पति उससे बुरा बर्ताव करता था। उसे घर में नौकरानी बना कर रखा जाता था। बार-बार जान से मारने की धमकी दी जाती थी। मानसिक तनाव व खराब स्वास्थ्य के कारण उसने पति को छोड़ मायके लौटने का फैसला किया था। पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय से विनती की कि वे दोनों को साथ रहने के आदेश जारी करें और तब तक उसे मेंटेंनेंस दिया जाए। पारिवारिक न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पति के पक्ष में फैसला दिया और तलाक मंजूर कर लिया। पत्नी को 1500 रुपए का अंतरिम मेंटेनेंस देने के आदेश दिए गए।

हाईकोर्ट का फैसला
 पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पति से इस बात के सबूत मांगे कि पत्नी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। हाईकोर्ट में पति ने साफ किया कि उसने न तो पहले कभी पत्नी के बर्ताव पर शिकायत की और न ही पत्नी को कोई नोटिस देकर सचेत किया। पति किसी भी घटना या दस्तावेज के आधार पर पत्नी की क्रूरता साबित नहीं कर सका। ऐसे में उक्त निरीक्षण के साथ हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा जारी तलाक का आदेश रद्द कर दिया। वहीं, पत्नी को दिया जा रहा 1500 रुपए का अंतरिम मेंटेनेंस बढ़ा कर 5000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। पति को 8 सप्ताह के भीतर मेंटेनेंस का बकाया अदा करने के आदेश दिए गए हैं। 

Created On :   22 Feb 2021 4:30 AM GMT

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