किश्तों में जमा कर सकेंगे फीस , शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय

Will be able to deposit fees in installments, Education Department has decided
किश्तों में जमा कर सकेंगे फीस , शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय
किश्तों में जमा कर सकेंगे फीस , शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय

डिजिटल डेस्क,मुंबईं। कोरोना के प्रकोप के चलते घोषित लॉकडाउन के बीच स्कूल की ओर से अभिभावकों पर फीस जमा करने को लेकर दबाव बनाने से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने महत्तपूर्ण निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षा बोर्ड के स्कूलों को विद्यर्थियों से साल 2020-2021 की फीस एक साथ लेने की बजाय उन्हें किश्तों में मासिक व तीन महीने में जमा करने का विकल्प देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा है कि साल 2020-21 के दौरान फीस बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी।

शिक्षा विभाग का यह आदेश सभी माध्यमों के स्कूलों पर लागू होगा। इससे नर्सरी(पूर्व प्राथमिक) से लेकर कक्षा 12 वीं तक के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नए शिक्षा सत्र में स्कूल किसी तरह की फीस बढ़ोतरी न करें। यदि स्कूल में किसी शैक्षणिक सुविधा की जरूरत नहीं है और उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है तो कार्यकारी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन (ईपीटीए) की बैठक बुलाकर शैक्षणिक सुविधा से जुड़े इस खर्च में कटौती की जाए। जिससे लोगों को फिजूलखर्ची से भी निजात मिल सके। फीस जमा करने को लेकर स्कूलो में भीड़ भाड़ न हो इसके लिए स्कूल अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराए। जिससे अभिभावक आसानी से घर मे रहकर भी फीस भर सके। 

गौरतलब है कि कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के बावजूद सरकार को स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस जमा करने के विषय को लेकर दबाव डालने की शिकायते मिल रही थी। जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनिमय) अधिनियम 2011 व आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए स्कूलों को अभिभावकों से नए शिक्षा सत्र में एक साथ फीस की मांग करने से रोक दिया है और स्कूलों को मासिक व तीन महीने में फीस जमा करने की सहूलियत देने का आदेश दिया है। 

Created On :   9 May 2020 4:54 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story