हाईकोर्ट ने कहा- 10 दिनों में ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट पेश करे नीरी

Within 10 days to present report of noise pollution - HC
हाईकोर्ट ने कहा- 10 दिनों में ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट पेश करे नीरी
हाईकोर्ट ने कहा- 10 दिनों में ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट पेश करे नीरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने नीरी को राज्य के विभिन्न शहरों में नाइज मैपिंग को लेकर तैयार की गई अपनी रिपोर्ट को पेश करने के लिए दस दिन का समय दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है वह अगली सुनवाई के दौरान वह यह भी देखेगी कि त्यौहारों के दौरान अवैध पंडालों पर नियंत्रण को लेकर विभिन्न महानगरपालिकाओं ने कौन से कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण के प्रावधानों को सख्ती से लागू किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।

इससे पहले सहायक सरकारी वकील निशा मेहरा ने न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने एक रिपोर्ट पेश की। जिसमें मुंबई के तीन जगहों (चर्चगेट, कफपरेड व माहिम) पर मेट्रो के काम से होनेवाले शोर की रिडिंग का ब्यौरा दिया गया था। सरकारी वकील ने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है।

इस दौरान नीरी की ओर से पैरवी कर रही वकील साधना महाशब्दे ने कहा कि नाइज मैपिंग से जुड़ी नीरी की रिपोर्ट अंतिम पड़ाव पर है। इसे अंतिम रुप देने में करीब दस दिन का समय लगेगा। मेट्रो से होनेवाले शोर को लेकर सौपी गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि क्या सरकार नियमों के उल्लंघन के लिए मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस पर सरकारी वकील ने कहा हमने अपनी रिपोर्ट एमपीसीबी को भेज दी है। खंडपीठ ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर अगली सुनवाई के दौरान गौर करेंगे। यह कहते हुए खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   4 Jun 2018 2:11 PM GMT

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