बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के नहीं चल सकते ऑटो रिक्शा-हाईकोर्ट का आदेश

Without fitness certificates auto rickshaw not run,hc instruction
बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के नहीं चल सकते ऑटो रिक्शा-हाईकोर्ट का आदेश
बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के नहीं चल सकते ऑटो रिक्शा-हाईकोर्ट का आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में तय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बॉबे हाईकोर्ट ने राज्य के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में सभी आरटीओ को जरुरी निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। सांगली में प्राधिकरण के चेयरमैन की उपस्थिति के बिना हुई कथित बैठक के निर्णय को लागू करने पर हैरानी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव को यह आदेश दिया है और इस बैठक की जांच करने को भी कहा है। 


न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस शंकलेचा की खंडपीठ ने परिवहन विभाग के सचिव को कहा है कि वे आश्वस्त करे कि भविष्य में प्राधिकरण की बैठक में इस तरह की अवैधता न हो। खंडपीठ ने यह बात सांगली जिला रिक्शा चालक मालक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में दावा किया गया था कि सांगली में 8 जनवरी 2019 को जिलाधिकारी कार्यालय में क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक में प्राधिकरण के चेयरमैन उपस्थित नहीं थे। इस लिहाज से प्राधिकरण की बैठक का कोरम पूरा नहीं होता है। याचिका में इस तरह से बैठक की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा आटोरिक्शा के फिटनेस प्रमाणपत्र हासिल करने के संबंध में लिए गए निर्णय के तहत तय की गई तारीख को भी बढाने की मांग की गई थी। 

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बात खंडपीठ ने पाया कि 8 जनवरी 2019 को हुई बैठक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में चेयरमैन मौजूद नहीं थे। सांगली के तत्कालीन जिलाधिकारी प्राधिकरण के चेयरमैन थे। सहायक सरकारी वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि बैठक में जो निर्णय लिए गए थे। उन्हें प्राधिकरण के चेयरमैन के पास भेजा गया था। इस पर खंडपीठ ने हैरानी जाहिर करते हुए परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को पूरे प्रकरण की जांच करने को कहा और यदि जांच में उन्हें कुछ अवैध मिलता है तो वे बैठक में लिए गए निर्णय को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही इस प्रकरण को लेकर राज्य के सभी आरटीओ को जरुरी निर्देश जारी करे। 

इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि कानून के हिसाब से फिटनेस सर्टीफिकेट के बिना सड़कों पर ऑटोरिक्शा को चलाया जा सकता और न ही उसके परमिट का नवीनीकण किया जा सकता है। खंडपीठ ने सांगली के आरटीओ को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द आटोरिक्शा को फिटने प्रमाणपत्र व परमिट के नवीनीकरण को लेकर जरुरी प्रमाणपत्र जारी करें। खंडपीठ ने फिलहाल मामले को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   12 May 2019 1:21 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story