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सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे के खिलाफ महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ उनकी ही एक रिश्तेदार ने बलात्कार का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला का दावा है कि मुंडे उसे बॉलीवुड में काम दिलाने और शादी का झांसा देकर पिछले कई सालों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि मुडे ने उससे अप्राकृतिक दुष्कर्म करते हुए वीडियो भी बनाया है। महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत की है। हालांकि पुलिस ने अभी मामले में एफआईआर नहीं दर्ज की है।
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में जानकारी दी है कि मुंडे से उनकी जान पहचान 1998 में हुई थी जब उनकी उम्र 16-17 साल के करीब थी। इसके बाद साल 2006 में मुंडे उस वक्त घर पर आ गए जब वह अकेली थी और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मुंडे दो-तीन दिन में आकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहते थे इस दौरान मुंडे ने कई अश्लील वीडियो भी बनाए। महिला के मुताबिक मुंडे उसे लगातार फोन कर प्यार का इजहार करते थे। उसकी गायिका बनने की इच्छा थी इसलिए बॉलीवुड के बड़े निर्माता-निर्देशकों से मुलाकात कराने और काम दिलाने का झांसा देते रहते थे। महिला के मुताबिक बॉलीवुड में काम दिलाने का लालच देकर मुंडे उसके साथ लगातार दुष्कर्म करते रहे।
महिला के मुताबिक वह जब भी घर में अकेली होती मुंडे उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते। महिला ने मुंडे के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377, 420, 406, 354, 313, 328 के साथ आईटी एक्ट के तहत भी मुंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। महिला ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में सोमवार देर रात मुंडे के खिलाफ शिकायत की है। सीनियर इंस्पेक्टर दयानंद बांगर ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। महिला ने सोशल मीडिया के जरिए भी मुंडे के खिलाफ शिकायत की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राकांपा प्रमुख शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को भी अपनी शिकायत टैग की है। इसके अलावा राज्यपाल, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी मामले की लिखित शिकायत की गई है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।