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न्यायालय की अवमानना मामले में महिला को 10 दिन की कैद

By - Bhaskar Hindi |4 Dec 2021 8:20 AM
कई मर्तबा भेजा नोटिस न्यायालय की अवमानना मामले में महिला को 10 दिन की कैद
डिजिटल डेस्क, नागपुर । उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने न्यायालय की अवमानना को लेकर धंतोली निवासी महिला को 10 दिन कारावास और 2 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दीवानी मामले में 9 अगस्त 2019 को आदेश जारी किया था। इस आदेश का पालन नहीं करने पर चंदन नगर निवासी राजेश यादव ने अवमानना याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर ने अवमानना मामले को सही मानते हुए सजा सुनाई है। प्रतिवादी पर आरोप है कि, जमीन से जुड़े मामले में न्यायालय में मुकदमा प्रलंबित रहते हुए शपथपत्र देकर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगी। याचिकाकर्ता की याचिका पर न्यायालय ने कई मर्तबा नोटिस जारी कर महिला को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी महिला ने न्यायालय की अवमानना की है।
Created On : 4 Dec 2021 1:50 PM
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