- एक लाख बाइकर्स किसान तिरंगा यात्रा में हो सकते हैं शामिल, मिली खुफिया जानकारी
- व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में बदलाव पर 21 को चर्चा करेगी संसदीय समिति
- महाराष्ट्र: अन्ना का दिल्ली अनशन रोकने में जुटी भाजपा, राज्य के पूर्व मंत्री को मिली मनाने की जिम्मेदारी
- इराक से आई फ्लाइट में दो यात्रियों की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने इराक एंबेसी को सूचना दी
- कैपिटल में हिंसा करने वाली रैली के पीछे ट्रंप समर्थकों का था हाथ
चला गया था गलत पिन कोड, एडमिशन से छूट रहे छात्र को हाईकोर्ट ने राहत दी

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पुणे निवासी 18 वर्षीय छात्र समीर गोखले को राहत दी है। छात्र द्वारा गलत पिन कोड पर आवेदन भेजने के कारण महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड हस्बेंडरी पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने विद्यार्थी को दूसरा मौका देकर उसे मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के आदेश जारी किए हैं।
हार्डकॉपी का पार्सल भेजा था
याचिकाकर्ता ने 22 नवंबर को विवि के बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड हस्बेंडरी पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। नियमानुसार इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को 10 दिसंबर तक हार्डकॉपी भेजना जरूरी था, लेकिन हार्डकॉपी न पहुंचने से याचिकाकर्ता का आवेदन रद्द कर दिया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि उसने निजी कुरियर कंपनी के जरिए 25 नवंबर को ही हार्डकॉपी का पार्सल भेजा था।
पता सही, पिन कोड गलत
आवेदनकर्ता ने यहां एक गलती कर दी। पार्सल पर पूरा पता सही लिखा, बस पिन कोड गलत लिख दिया। 110012 पिन कोड की जगह 110001 पिन कोड लिख दिया। यहां एक संयोग यह हुआ कि गलत पिन कोड के बावजूद पार्सल इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की दूसरी शाखा में 20 दिसंबर को पहुंचा। ऐसे में हाईकोर्ट ने छात्र पर दया दिखाते हुए उसे दूसरा मौका दिया है।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।