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अधूरी जानकारी के चलते युवती को भगा ले जाने के आरोप से बरी हुआ युवक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने साढ़े 16 वर्षीय किशोरी को घर से भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी युवक को बरी कर दिया है। नागपुर की विशेष सत्र न्यायालय ने इस युवक को अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम का दोषी मानकर 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। दरअसल किशोरी नरखेड़ क्षेत्र की रहने वाली है। उसका एक 23 वर्षीय राजस्थान के मूल निवासी ट्रक ड्राइवर के साथ प्रेम संबंध था। अक्टूबर 2017 में ट्रक चालक उसे भगाकर राजस्थान ले गया था। इधर, किशोरी की मां ने थाने में उसके खिलाफ किशोरी के अपहरण की शिकायत की थी।
पुलिस ने किशारी के फोन के लोकेशन के आधार पर राजस्थान में ढूंढ निकाला। दोनों को नागपुर लाया गया। इसके बाद किशाेरी के बयान के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ भादवि 376 दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। तब से युवक जेल में है। अपनी शिकायत में किशोरी ने पुलिस को बताया था कि आरोपी उसे राजस्थान में अपने कई रिश्तेदारों के घर ले गया और प्रत्येक के घर में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए। लेकिन हाईकोर्ट ने किशाेरी के इस बयान को अधूरा माना। कोर्ट ने माना कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में बहुत सतही आरोप लगाए हैं। यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि रिश्तेदारों के घर में युवक ने किशोरी के साथ किस प्रकार संबंध बनाए होंगे। इस मामले में पीड़िता को पुलिस को अन्य जरूरी जानकारी भी नहीं दी है। ऐसे में अपरिपक्व शिकायत के आधार पर एक युवक को 10 साल जेल में काटने की सजा देना सही निर्णय नहीं है। हाईकोर्ट ने युवक को इस प्रकरण से बरी कर दिया।
Created On :   30 Jan 2021 4:00 PM IST