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बर्थ डे पार्टी में ड्रग्स के साथ पकड़े गए युवकों मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आज का युवा ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’वाले रवैए के साथ जीता है। जिससे कई बार वह अपने द्वारा उठाए गए कदम के प्रभाव को देख नहीं पाता है। यह बात कहते हुए बांबे हाईकोर्ट ने जन्मदिन की पार्टी के दौरान पहली बार मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए दो युवाओं को जमानत प्रदान की है।
न्याय मूर्ति भारती डागरे ने आरोपी युवाओं को सुधार का मौका देते हुए कहा कि यदि आरोपी दोबारा इस तरह के मामले में पकड़े गए तो कानून उनके प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा। अदालत ने कहा कि मादक पदार्थ युवाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्हें इससे बचाना बड़ी चुनौती है। क्योंकि आज का युवा अभी नहीं तो कभी नहीं वाले रवैए के साथ जीता है और वह यह नहीं सोच पाता कि उसके द्वारा उठाए गए कदम का उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल हमारे सामने ऐसे सबूत नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि आरोपी ड्रग्स तस्कर है। पार्टी के दौरान दूसरे शख्स से ड्रग्स खरीदने वालों को ड्रग्स तस्कर की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस स्थिति में आरोपियों पर एनडीपीएस कानून की धारा 37 नहीं लगाया जा सकता है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक एक आरोपी ने इगतपुरी में अपने जन्मदिन की पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में 27 लोग शामिल हुए थे। जबकि दूसरे आरोपी के पास 5.72 ग्राम कोकिन मिली थी और वह ड्रग्स माफियाओं के संपर्क में था।जबकि आरोपियों के वकील ने दावा किया था कि आरोपियों के पास से ज्यादा मात्रा में नशीले पदार्थ नहीं मिले हैं। इसके साथ ही वे दो माह से इस मामले में जेल में हैं। उन्हें अपने किए का सबक मिलगया है। मेरे मुवक्किल पहली बार इस तरह के मामले में पकड़े गए हैं। उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहींहै। इसलिए उनके मुवक्किल के प्रति सुधारात्मक रुखअपना जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने केबाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी ने पार्टी के दौरान नाइजीरिया नागरिक से ड्रग्स खरीदा था। इसलिए उसे ड्रग्स तस्कर नहीं कहा जा सकता। इस तरह न्यायमूर्ति ने आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी।
Created On :   28 Aug 2021 5:38 PM IST