SSR death probe: CBI ने सुशांत सिंह केस की जांच के लिए SIT बनाई, रिया समेत 7 के खिलाफ दर्ज की FIR

SSR death probe: CBI ने सुशांत सिंह केस की जांच के लिए SIT बनाई, रिया समेत 7 के खिलाफ दर्ज की FIR

Bhaskar Hindi
Update: 2020-08-06 12:36 GMT
SSR death probe: CBI ने सुशांत सिंह केस की जांच के लिए SIT बनाई, रिया समेत 7 के खिलाफ दर्ज की FIR

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या की जांच करने के लिए CBI ने FIR दर्ज कर ली है। जांच एजेंसी ने सुशांत की गर्लफ्रैंड रहीं रिया चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत, मां संध्या, भाई शोविक, सहयोगी सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। सातवें आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। CBI ने SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन करने के बाद FIR दर्ज की है। CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और डीआईजी गगनदीप गंभीर की निगरानी में जांच होगी। इन्वेस्टिगेशन टीम की अगुआई एसपी नूपुर प्रसाद करेंगी। 

CBI इस मामले को लेकर बिहार पुलिस के संपर्क में है। गुरुवार को CBI ने बिहार पुलिस के साथ संपर्क करके मामले में अपनी जांच की सभी डिटेल को एकत्र करने का प्रयास किया। गौरतलब है कि सुशांत के पिता के कहने पर बिहार सरकार ने मामले की CBI से जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी। बिहार पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत आत्महत्या, आपराधिक साजिश रचने से संबंधित एफआईआर दर्ज की थी।

CBI ने इन धाराओं में केस दर्ज किया

धारा 306

केस-हत्या के लिए उकसाना

सजा- अधिकतम 10 साल जेल (गैर जमानती)

धारा 420

केस-धोखाधड़ी

सजा- अधिकतम 7 साल की जेल (गैर जमानती)

धारा 380

केस- चोरी

सजा- अधिकतम 7 साल की जेल (गैर जमानती)

धारा 506

केस- आपराधिक धमकी

सजा- अधिकतम 7 साल की जेल (जमानती)

धारा 406

केस- विश्वास में दी गई संपत्ति का गलत इस्तेमाल या बेचना, वापस ना देना

सजा- अधिकतम 3 साल (गैर जमानती)

धारा 341

केस- किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना

सजा- अधिकतम 1 माह की जेल (जमानती)

धारा 342

केस- किसी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना

सजा- अधिकतम 1 साल की जेल (जमानती)

14 जून को घर में मृत पाए गए थे सुशांत
34 साल के सुशांत सिंह राजपूत बीते 14 जून को उनके मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे इसी वजह से उन्होंने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई को इस मामले की जांच के लिए सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद रिया ने 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पटना में दायर किए गए मुकदमे को मुंबई ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया। 5 अगस्त को इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने दोनों राज्यों की पुलिस को अपना जवाब देने के लिए कहा है।

ED का रिया चक्रवर्ती को समन
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया। ED ने रिया को 7 अगस्त को मुंबई में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। पिछले हफ्ते, केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत रिया के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। रिया पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत सिंह के अकाउंट से अपने करीबी लोगों के खाते में करीब 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 

तीन चरणों में ED रिया से पूछताछ करेगी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में रिया की नेट इनकम 14 लाख रुपये थी। ऐसे में ED को करोड़ों की 2 हाई वैल्‍यू प्रॉपर्टी को लेकर शक है। ED की मुंबई ब्रांच रिया से तीन चरणों में पूछताछ करेगी। पहले चरण में पर्सनल डीटेल्‍स जैसे पिता का नाम, लोकल अड्रेस और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। दूसरे चरण में रिया से पैन कार्ड की डिटेल, कंपनी का टिन नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, रिटर्न की जानकारी, कंपनी में काम की डीटेल्‍स, कंपनी का टर्नओवर, बैंकों में कितने खाते, कुल कितनी जायदाद, भाई का बिजनस, पासपोर्ट की डीटेल जैसी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तीसरे चरण में रिया से सुशांत से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। 

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