Financial year: बैंक, GST और PF समेत आज से बदल गए इन 10 चीजों के नियम, जानें इनके बारे में

Financial year: बैंक, GST और PF समेत आज से बदल गए इन 10 चीजों के नियम, जानें इनके बारे में

Manmohan Prajapati
Update: 2020-04-01 05:02 GMT
Financial year: बैंक, GST और PF समेत आज से बदल गए इन 10 चीजों के नियम, जानें इनके बारे में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस से लड़ने के लिए इन दिनों लॉकडाउन की स्थिति है, जो कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं आज 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। इसी के साथ बदल गई हैं आपकी जिंदगी से जुड़ी कई अहम चीजें। जिसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर होगा। इनमें जीएसटी टैक्स से लेकर, पीएम, गैस सिलेंडर और बैंक समेत बैंकों के मर्जर तक कई चीजें शामिल हैं। 

आज से शुरू हुए नए वित्त वर्ष में (2020-21) में नया इनकम टैक्स सिस्टम भी लागू हो गया है। वहीं कई टैक्स हटा दिए गए हैं। देशभर में आज से BS6 मानक वाला पेट्रोल और डीजल भी मिलने लगेगा। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से जानते हैं...

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बैंक का विलय
1 अप्रैल यानी कि आज से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। इसके बाद आपके बैंक खाते के साथ ही बैंकों के IFSC कोड्स भी बदल सकते हैं। इसकी सूचना आपको बैंको द्वारा जी जाएगी। वहीं आपको कुछ बदलावों की जानकारी अपने बिलों/ किस्तों को काटने वाले बैंकों को देनी होगी। 

पेंशन
आज से EPS पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलेगी। सरकार ने EPS नियमों में बदलाव किए हैं जिसके बाद 26 सितंबर 2018 के बाद रिटायर हुए लोगों को 1 अप्रैल 2020 से ज्यादा पेंशन मिलने लगेगी। इसके अलावा ईपीएफ स्‍कीम के तहत पीएफ खाताधारकों के लिए पेंशन के कम्यूटेशन यानी एकमुश्त आंशिक निकासी का प्रावधान भी अमल में आ गया है। 

जीएसटी रिटर्न फॉर्म
जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में एक अप्रैल से नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ था। नया फॉर्म काफी सरल होगा और रिटर्न भरने में आसानी होगी।

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इनकम टैक्स
आज से नए आयकर प्रस्ताव इनकम टैक्स स्लैब्स लागू होंगे। जिससे आयकर दाताओं को अलग-अलग स्लैब्स चुनने की आजादी रहेगी। यह पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है। ऐसे में आप पुराने तरीके से टैक्स दे सकते हैं अथवा नया तरीका भी चुन सकते हैं।

लोन संबंधित
1 अप्रैल, 2020 से छोटे और मझोले कारोबारियों को नए मानकों पर कर्ज मिलेगा। कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिए जाने वाले सभी नए लोन को 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा। इससे ब्याज दर में कमी आएगी। 

पैन कार्ड
नए वित्त वर्ष के साथ ही पैन को लेकर भी एक नया नियम लागू हो जाएगा। यह ​कि अब से बिना पैन कार्ड के विदेश यात्रा करना आपको महंगा पड़ सकता है। बता दें कि बीते दिनों इसकी जानकारी दी गई है। जिसके अनुसार यदि कोई विदेश यात्रा करता है और उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे दोगुना टैक्स चुकाना होगा।

नए वाहन नियम
एक अप्रैल से देश में सिर्फ BS-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि, कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है। बता दें कि ऑटो कंपनियों ने इसे लेकर अपील की थी कि BS-4 वाहनों को बेचने की अनुमित दी जाए। 

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BS6 पेट्रोल और डीजल
1 अप्रैल से देश में BS6 मानक वाला पेट्रोल और डीजल मिलना शुरु हो गया है। बता दें कि IOC ने इसकी शुरुआत पहले ही कर दी दी थी, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत आज से होगी। हालांकि, इनकी कीमत को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। 

दवाइयों से जुड़ा नियम
सरकार ने 1 अप्रैल से सभी तरह के मेडिकल डिवाइसेज को ड्रग घोषित करने का फैसला किया है। नए वित्त वर्ष से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा।

महंगा मोबाइल और डाटा
दूरसंचार कंपनियों ने 1 अप्रैल से मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपए प्रति जीबी की दर तय करने की मांग की है। वहीं मोबाइल कीमतों पर नई जीएसटी दरें लागू होंगी। आज से मोबाइल पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। ऐसे में आपको मोबाइल खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

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