नए आईटी शासन के तहत वाहन भत्ता पर छूट का दावा कर सकते हैं कर्मचारी
नए आईटी शासन के तहत वाहन भत्ता पर छूट का दावा कर सकते हैं कर्मचारी
नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वेतनभोगी करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि नए आयकर शासन के तहत कर्मचारी अपने नियोक्ता से मिलने वाले वाहन भत्ता पर कर छूट का दावा कर सकते हैं।
आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2020 में ये प्रावधान शामिल हैं, और यह पहली अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो जाएगा, और आकलन वर्ष 2021-22 के संबंध में और उसके बाद के आकलन वर्षो के लिए इसे अप्लाई किया जा सकेगा।
इस वैकल्पिक कर शासन की घोषणा इस साल बजट में की गई थी, जिसमें व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर कम होगा।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार, रजत मोहन ने कहा, सीबीडीटी ने नए कर शासन में कर्मचारियों को खास छूट देने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है। इनमें टूर या ट्रांसफर पर आने वाली यात्रा लागत, ड्यूटी के सामान्य स्थान से अनुपस्थिति के दौरान आने वाले सामान्य दैनिक खर्च और वाहन भत्ता के एवज में दिए जाने वाले भत्ते शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि प्रारंभ में नए शासन में अधिकांश भत्ते और छूट वापस ले लिए गए थे और विभाग ने नए शासन के बुनियादी मौलिक विचार में एक बदलाव किया है।