घर का सपना होगा पूरा, सरकार ने जीएसटी दरें घटाई
घर का सपना होगा पूरा, सरकार ने जीएसटी दरें घटाई
- अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी 5 फीसदी होगी।
- मकानों पर जीएसटी दरें घटाई।
- सरकार ने जनता को दिया तोहफा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनता को एक शानदार तोहफा दिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए रियल एस्टेट पर जीएसटी की दरें घटा दी है। काउंसिल ने रविवार को बैठक में 45 लाख के मकान पर 1 फीसदी जीएसटी और अंडर कंस्ट्रक्शन मकान और फ्लैट पर 5 फीसदी की जीएसटी दर लगाने का ऐलान कर दिया है।
Finance Minister Arun Jaitley: GST payable for under-construction flat will be now 5%. Affordable housing will have 1% GST rate pic.twitter.com/1koXzxgU0A
— ANI (@ANI) February 24, 2019
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में किफायती घरों पर जीएसटी दर घटाने का फैसला किया गया है। अब 1 फीसदी जीएसटी लगेगी,जो पहले 8 फीसदी थी। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर अब जीएसटी 5 फीसदी होगी, जो पहले 12 फीसदी थी।
A Jaitley:We"ve adopted twin definition of affordable housing. One on basis of carpet area2nd on cost. In metros,60 sq m carpet areaRs45 lakh cost of apartment to fall in affordable housing. In non metros,it"ll be 90 sq m carpetRs 45 lakh cost;it"ll come into effect from Apr 1 pic.twitter.com/rWJUmtVjCQ
— ANI (@ANI) February 24, 2019
उन्होंने कहा, "जीएसटी काउंसिल के मुताबिक मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर या उससे कम जगह बने मकान किफायती दरों में आएंगे। वहीं गैर मेट्रो शहर में 90 स्क्वायर होगा। नई जीएसटी की दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। जीएसटी की घटी हुई दरें उन पुराने मकानों के लिए लागू होंगी, जिनकी किश्ते अभी बची हुई हैं।"