Bhaskar Hindi
Update: 2017-05-18 11:59 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
टीम डिजिटल, नई दिल्‍ली. GST के रूप इस साल जुलाई से पेश होने वाले देश के सबसे बड़े टैक्स रिफार्म से महंगाई पर खास असर पड़ने की आशंका नहीं है. एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, हैंडलूम, खाने पीने की चीज़ों, हैंडीक्राफ्ट्स और अनाज पर GST लागू नहीं होगा. असल में महंगाई को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान अनाज और खाने पीने के सामानों का ही होता है. 

इसके बाद उपभोक्ता सम्मानों और डेरी आइटम्स का नंबर आता है, जिनकी कीमतें बढ़ने से महंगाई की दर ऊपर उठ जाती हैं. इन उत्पादों पर 5 % की दर से GST लगाने का प्रस्ताव गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए गठित कौंसिल ने किया है. श्रीनगर में कौंसिल की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगभग सहमति बन गयी है. एजेंसी के अनुसार गुड्स और सर्विसेज को 5 से लेकर 28 फ़ीसदी तक के टैक्स स्लैब्स में विभाजित किया जायेगा. 

GST के जुलाई से लागू हो जाने के बाद 7  प्रकार के केंद्रीय करों, 9  प्रकार के राज्य स्तरीय करों और 16  तरह के अलग-अलग लोकल टैक्स से आम लोगों को निजात मिलेगी. इस तरह से पूरे देश में GST के रूप में एक ही टैक्स लगेगा. 

 

 

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