ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आज, नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आज, नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-31 06:20 GMT
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आज, नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना
हाईलाइट
  • आखिरी तारीख के बाद ITR फाइल करने पर देना होगा 10
  • 000 रुपये तक का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने के लिए आज (31 अगस्त) आखिरी तारीख है। ऐसे में आप समय से अपनी रिटर्न फाइल कर दें ताकि पेनाल्टी से बच सकें। ITR की अंतिम तारीख वित्त वर्ष 2018-19 के लिए है। तय तारीख तक रिटर्न नहीं भरने या अंतिम तारीख के बाद ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना लगेगा। इसके आलवा जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अन्य तरह के आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन आईटीआर फाइल किया जा सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है, ITR फाइलिंग के लिए एक महीने का समय और मिल गया है। आखिरी तारीख 31 अगस्त की बजाय 30 सितंबर है। इसके साथ CBDT का एक कथित लेटर भी शेयर किया जा रहा है। लेकिन आयकर विभाग ने सोशल मीडिया की खबर को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि, ITR फाइलिंग की डेट नहीं बढ़ाई गई है। टैक्सपेयर्स से ये अपील भी की गई है कि 31 अगस्त 2019 तक ITR फाइल कर लें।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संज्ञान में यह बात आयी है कि, सोशल मीडिया पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर एक आदेश प्रसारित हो रहा है। यह आदेश सही नहीं है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि, वे अपना आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक ही दाखिल करें।

इनकम टैक्स कानून में केंद्र सरकार ने एक नया सेक्शन 234F जोड़ा है। इस सेक्शन के मुताबिक, आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अगर 31 अगस्‍त तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि 5,000 रुपये जुर्माना उन्हीं टैक्‍सपेयर्स को भरना पड़ेगा जिनकी टैक्‍स योग्य इनकम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक रही है। जिनकी टैक्‍स योग्य इनकम वित्त वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

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