भूटान से 31 जनवरी तक आलू आयात के लिए नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत

भूटान से 31 जनवरी तक आलू आयात के लिए नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत

IANS News
Update: 2020-10-30 20:01 GMT
भूटान से 31 जनवरी तक आलू आयात के लिए नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत
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नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। देश में आलू के दाम पर लगाम लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने अगले साल 31 जनवरी तक भूटान से बगैर लाइसेंस के आलू आयात की इजाजत दी है।

विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से शुक्रवार जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 31 जनवरी 2021 तक भूटान से बगैर लाइसेंस के आलू आयात करने की अनुमति दी गई है।

आलू का आयात प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, इसलिए इसके आयात के लिए लाइसेंस केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले डीजीएफटी से आयात करने की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार ने आलू आयात के नियमों में ढील देते हुए भूटान से बगैर लाइसेंस के 31 जनवरी 2021 तक आयात करने की इजाजत दी है।

केंद्र सरकार ने 10 लाख टन आलू टेरिफ रेट कोटे के तहत 10 फीसदी आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, रेल, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि भूटान से 30,000 टन आलू मंगाया रहा है जिससे त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को कम दाम पर मिल सके।

पीएमजे/जेएनएस

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