अब आपको कितना भरना पड़ेगा इनकम टैक्स , ऐसे जानिए

अब आपको कितना भरना पड़ेगा इनकम टैक्स , ऐसे जानिए

Bhaskar Hindi
Update: 2018-02-20 06:20 GMT
अब आपको कितना भरना पड़ेगा इनकम टैक्स , ऐसे जानिए


 

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली । इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेढ़ महीने से भी कम समय रह गया है और लोगों में टैक्स रिटर्न भरने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। लोगों ने इसकी तैयरी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि आपको कितना टैक्स भरना होगा। इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते है कैसे? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है। इसके बाद ये पता करें कि आपकी इनकम किस टैक्स स्लैब में आती है। 

कैसे जानें टोटल टैक्सेबल इनकम ?

आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, ये जानने के लिए आपको टैक्स सेविंग्स स्कीम्स में निवेश, एलटीए, घर का किराया और होम लोन की EMI समेत अन्य डिडक्शन को अपनी कमाई में से अलग रख लीजिए। ध्यान रख‍िये इन डिडक्शन के लिए आपको प्रूफ मुहैया कराने होते हैं। इसके बाद देख‍िये कि आपकी टैक्सेबल इनकम किस टैक्स स्लैब में आती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपको 2.5 लाख रुपए की आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा। अगर आय 5 से 10 लाख के बीच है, तो 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। 10 लाख से ऊपर की आय पर  30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।

 

 

सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है टैक्स स्लैब?

ध्यान रखिए कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब अलग है। यहां ये भी याद रख‍िए कि अगर सारे डिडक्शन के बाद आपकी इनकम 3.5 लाख या उससे कम है, तो आपको 2500 रुपये का अलग से फायदा मिलेगा। सेक्शन 87ए के तहत आपको ये टैक्स रिबेट मिलता है। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम सारे डिडक्शन करने के बाद 5 लाख रुपये आती है। ऐसे में आप 2.5 लाख से 5 लाख के टैक्स स्लैब में आएंगे। यहां आप पर 5 फीसदी टैक्स लगना है।

 

 

 

कैसे करें टैक्स कैल्कुलेट ?

अब टैक्स कैल्कुलेट करने के लिए सबसे पहले आप 5 लाख में से 2.5 लाख रुपये घटा देंगे।क्योंकि 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 2.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। ऐसे में आपको सिर्फ 12500 रुपये टैक्स के तौर पर देने होंगे। कुल टैक्स देनदारी पर आपको 3 फीसदी एजुकेशन सेस भी देना होगा, तो यह करीब 375 रुपये आता है। इस तरह आपको कुल 12875 रुपये टैक्स के तौर पर देने होंगे।

अक्सर लोग टैक्स कैल्कुलेट करते समय ये गलती करते हैं कि वो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स न लगने वाली रकम को घटाते नहीं है और पूरी रकम को टैक्सेबल समझकर कैल्कुलेट करते हैं, जो कि गलत है। 5 लाख की टैक्सेबल इनकम पर आपको 2500 रुपये का टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह 3.5 लाख या उससे कम की रकम पर मिलता है।

 

 

इस तरह से भी समझें

मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो ऐसे में पहले आप 2.5 लाख रुपये को इसमें से घटा देंगे. 7.5 लाख पूरी इनकम होगी। अब इसमें 2.5 से 5 लाख रुपये पर आप 5 फीसदी इनकम टैक्स कैल्कुलेट करेंगे। ये हुआ 12500 रुपए। इसके बाद  2.5 लाख रुपये पर 20 फीसदी टैक्स का कैल्कुलेशन होगा, तो 2.5 लाख पर आपको 50 हजार रुपये का टैक्स देना होगा। इसमें 3 फीसदी एजुकेशन सेस (1500 ) जुड़ जाएगा। इससे आपकी कुल देनदारी 51500 रुपये हो जाएगी।

 

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