आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 200 करोड़ रूपए जमा करने का दिया आदेश

आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 200 करोड़ रूपए जमा करने का दिया आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-14 16:58 GMT
आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 200 करोड़ रूपए जमा करने का दिया आदेश
हाईलाइट
  • सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 31 मार्च तक 200 करोड़ रूपये जमा करने का आदेश दिया है।
  • आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उसने फ्लैट खरीदारों के साथ धोका किया है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को एक बार फिर से फटकार लगाई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को एक बार फिर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 31 मार्च तक 200 करोड़ रूपये जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को सभी प्रोजेक्ट पर किए गए खर्च का ब्योरा देने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप डायरेक्टर पद पर रहे सभी व्यक्तियों की जानकारी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उसने फ्लैट खरीदारों के साथ धोखा किया है। दरअसल फ्लैट खरीददारों ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने उन्हें वक्त पर घर तैयार करके नहीं दिया। इससे पहले कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को आदेश दिया था कि वह 5 स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल्स को अटैच करें।

 

 

आम्रपाली के पास कई सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से ज्यादतर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 170 टावर प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें करीब 46 हजार खरीददारों ने निवेश किया हुआ है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट और फॉरेन डॉयरेकट इन्वेस्टमेंट के जरिए भी 4,040 करोड़ रुपये जुटाए थे। आम्रपाली ग्रुप का कहना है कि अब तक इन प्रोजेक्ट्स में वह करीब 10 हजार करोड़ रुपये निवेश कर चुके हैं।

इससे पहले भारत के बड़े रियल स्टेट ग्रुपों में शुमार आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अतंरिम आदेश में आम्रपाली ग्रुप के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल्स को जब्त करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने 46 हजार खरीददारों को उनका पैसा वापस करने के लिए संपत्ति को निलाम करने का आदेश दिया था। इनमें ग्रेटर नोएडा, जयपुर, इंदौर, मुजफ्फरपुर की परियोजना समेत कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

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