केंद्र सरकार का तोहफा, अब घर खरीदने पर भी मिलेगी सब्सिडी

केंद्र सरकार का तोहफा, अब घर खरीदने पर भी मिलेगी सब्सिडी

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-17 03:30 GMT
केंद्र सरकार का तोहफा, अब घर खरीदने पर भी मिलेगी सब्सिडी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को GST की नई दरें लागू की, जिसमें 211 आइटम्स पर टैक्स स्लैब घटाया गया। वहीं इसके अगले ही दिन (16 नवंबर) को सरकार ने GST के बाद एक और तोहफा सीमित आय वालों को दिया। सरकार ने मध्य आय वर्ग (MIG) के तहत घर खरीदने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस श्रेणी के लिए घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे अब 150 वर्ग मीटर तक का घर खरीदने वालों को भी सब्सिडी दी जाएगी।

इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया कि "MIG-1 श्रेणी के तहत मकानों के कारपेट एरिया को 90 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 120 वर्ग मीटर किया गया है।" MIG-2 श्रेणी के तहत एरिया को 110 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 150 वर्ग मीटर कर दिया गया है। MIG-1 श्रेणी के तहत 6 से 12 लाख के बीच सालाना आय वालों को 9 लाख रुपए तक कर्ज लेने पर ब्याज में 4% की छूट है।

इसी तरह MIG-2 श्रेणी के तहत 12 से 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले लोगों को 12 लाख रुपए तक के ऋण लेने पर ब्याज में 3% की राहत मिली हुई है। ये सब्सिडी एक जनवरी 2017 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2019 तक दी जाएगी। 

कैशलेस ट्रांजेक्शन पर मिलेगी छूट

कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को GST में 2 प्रतिशत डिस्काउंट मिल सकता है। अगर किसी वस्तु या सेवा पर 18 प्रतिशत GST है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने पर सिर्फ 16 प्रतिशत टैक्स लगेगा। हालांकि अधिकतम छूट सीमा 100 रुपए प्रति टांजैक्शन होगी। GST काउंसिल की अगली मीटिंग में इस पर विचार किया जा सकता है। 

 

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