आदेश: हाईकोर्ट ने कहा - जलगांव गैंगरेप की जांच महिला अधिकारी को करें हस्तांतरित

  • जलगांव गैंगरेप की जांच मामला
  • हाईकोर्ट का आदेश
  • महिला अधिकारी को जांच हस्तांतरित करें

Tejinder Singh
Update: 2024-04-26 10:58 GMT

डिजिटल डेस्क, छत्रपति संभाजीनगर। जलगांव जिले की भड़गांव तहसील के गिरड में परिवार की पिटाई कर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले की जांच पुलिस उपअधीक्षक स्तर की महिला अधिकारी को हस्तांतरित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने दिए। न्यायमूर्ति मंगेश पाटील व न्यायमूर्ति शैलेश ब्रह्मे की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जलगांव गैंगरेप की जांच महिला अधिकारी को हस्तांतरित की जाए।

वारदात 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन भडगांव पुलिस थाने में दुष्कर्म के बजाए जबरन मारपीट करने का पंजीयन करने की बात याचिकाकर्ता ने कही। ज्यादती की शिकायत के लगभग 12 दिन जांच अधिकारी शेखर डोमाले पर अत्याचार की धारा देरी से बढ़ाकर लैंगिक वैद्यकीय जांच नहीं करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की ओर से एड. भूषण महाजन ने पक्ष रखा।

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