नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर छात्रा से दुष्कर्म पर शिक्षक को 10 वर्ष का कठोर कारावास  

सतना नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर छात्रा से दुष्कर्म पर शिक्षक को 10 वर्ष का कठोर कारावास  

Safal Upadhyay
Update: 2022-09-27 07:43 GMT
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डिजिटल डेस्क,सतना। ट्यूशन पढऩे आई किशोरी को नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर नागौद के अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत वालिया की कोर्ट ने आरोपी शासकीय शिक्षक  साबिर खान को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायालय ने 17 महीने के रिकार्ड समय में सुनवाई पूरी की है। अभियोजन की ओर से एजीपी राजेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

खुद के बाद दोस्तों के हवाले करने की कोशिश 

एजीपी श्री मिश्रा ने बताया कि कलयुगी शिक्षक साबिर खान पिता मो. गफ्फार  नागौद थाना अंतर्गत कचलोहा में शासकीय क्षिक्षक के पद पर पदस्थ था और नागौद में रहता था। आरोपी लड़कियों को नि:शुल्क ट्यूशन पढ़ाता था । इसी बहाने उनका दैहिक शोषण करता था। पीडि़ता आरोपी के यहां ट्यूशन पढऩे जाती थी, जहां आरोपी ने कोल्डड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीडि़ता को डरा-धमका कर  कई बार दुष्कर्म किया।  आरोपी ने इसके बाद पीडि़ता को अपने दोस्तों के हवाले करने की भी कोशिश की,  लेकिन पीडि़ता ने विरोध किया और घटना की जानकारी परिजनों को दी। इस तहत वर्ष 2020 की २२ मई को मामला थाने पहुंचा।  

16 दिन में चार्जशीट-

मामले की गंभीरता को देखते हुए नागौद थाना पुलिस के विवेचक एसआई अभिलाषा नायक और मुकेश डेहरिया ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 दिन के अंदर मामले की विवेचना पूर्ण की और आईपीसी की धारा 376 के अपराध में आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत के समक्ष विचारण के लिए पेश कर दिया। सत्र अदालत ने मामला प्रस्तुत होने के 17 माह के अंदर अभियोजन ने साक्षियों के कथन दर्ज कराकर प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर दी। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपी शिक्षक को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
 

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