गड़चिरोली के 232 गांवों में एक गांव एक गणपति, जिले में 2 हजार 611 जगह गणेश स्थापना

गड़चिरोली के 232 गांवों में एक गांव एक गणपति, जिले में 2 हजार 611 जगह गणेश स्थापना

Anita Peddulwar
Update: 2018-09-13 08:58 GMT
गड़चिरोली के 232 गांवों में एक गांव एक गणपति, जिले में 2 हजार 611 जगह गणेश स्थापना

डिजिटल डेस्क,गड़चिरोली। गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ विवादमुक्त माहौल में गणेशोत्सव मनाने के मुख्य उद्देश्य को लेकर इस वर्ष गड़चिरोली जिले के 232  गांवों ने एक गांव एक गणपति की संकल्पना रखी गई है। जिले के कुल 9 उपविभाग के तहत गांवों के गणेश मंडलों ने इस वर्ष पुलिस विभाग में अपना पंजीयन करवाकर यह संकल्पना साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

बता दें कि इस वर्ष जिले में 465  सार्वजनिक और 2 हजार611  निजी गणेश मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। गत वर्ष जिले के 161 गांवों में एक गांव एक गणपति की संकल्पना को साकार किया गया था। इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 232 पहुंच गई है। इसमें गड़चिरोली उपविभाग के तहत 59 गांवों में एक गांव एक गणपति की स्थापना की जा रही है, वहीं कुरखेड़ा में 73, धानोरा 10 , पेंढरी कैम्प 9, अहेरी 12, जिमलगट्टा 10 , सिरोंचा 46 , भामरागढ़ 5 और एटापल्ली उपविभाग के 8 गांवों में यह संकल्पना साकार होने जा रही है।

बता दें कि समूचे जिले में गणेश मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। विघ्नहर्ता के आगमन के लिए बुधवार से ही जिले के सभी स्थानों के बाजार में रौनक को देखा गया। इस गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। जगह-जगह पुलिस जवानों समेत होमगार्ड्स की तैनाती रखने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक शैलेश बलकवड़े ने जारी किए हैं। 

डीजे बजाने की सशर्त मंजूरी  . 
पुलिस विभाग ने गणेशोत्सव में डीजे बजाने की सशर्त मंजूरी दे दी है। इस कारण अब गणेश विसर्जन के दौरान युवा अब डीजे के गानों पर थिरकते नजर आएंगे। इस संबंध में पुलिस विभाग ने सशर्त मंजूरी दी है। इससे युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय के निर्देश अनुसार चंद्रपुर में पुलिस विभाग ने डीजे पर पाबंदी लगाई थी। इससे युवा वर्ग में निराशा के साथ डीजे धारकों में भूखों की नौबत आई थी। काफी मांग करने तथा कल डीजे बजाने को लेकर हुई घटना मद्देनजर पुलिस विभाग ने गणेश विसर्जन दौरान डीजे बजाने की सशर्त अनुमति दे दी है। एसडीपीओ सुशीलकुमार नायक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 75 डेसिबल के भीतर आवाज रखना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। 

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