जघन्य अपराध के आरोपियों को बीस साल की कैद

छिंदवाड़ा जघन्य अपराध के आरोपियों को बीस साल की कैद

Safal Upadhyay
Update: 2022-09-27 09:14 GMT
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डिजिटल डेस्क,छिंदवाड़ा। तामिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुराचार की वारदात सामने आई थी। प्रकरण को चिन्हित और जघन्य वारदात में रखा गया था। इस मामले में सुनवाई कर जुन्नारदेव न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोमप्रभा चौहान ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को बीस-बीस साल के सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गंगावती डेहरिया ने बताया कि 12 अक्टूबर 2016 की रात नाबालिग अपनी बड़ी मां, छोटे भाई-बहन और सहेली के साथ घूमने गई थी। इस दौरान रात लगभग 11 बजे नाबालिग अपनी सहेली के साथ बाथरूम के लिए सुनसान क्षेत्र में गई थी। तभी वहां आरोपी 33 वर्षीय हिरदेशी भारती और 19 वर्षीय बसोड़ी भारती आ पहुंचे। आरोपियों ने नाबालिग की सहेली को डरा धमकाकर भगा दिया और नाबालिग के साथ दुराचार किया। वारदात की जानकारी नाबालिग ने अपने परिजनों को दी। घटना की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपियों को बीस-बीस साल के सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की विवेचना टीआई कोमल दियावार और शशि विश्वकर्मा द्वारा की गई थी।

 

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