सतना में 3.20 लाख की नशीली सीरप के साथ 4 सप्लायर गिरफ्तार
सतना में 3.20 लाख की नशीली सीरप के साथ 4 सप्लायर गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क सतना । तकरीबन 3 लाख 20 हजार रुपए मूल्य की अवैध नशीली सीरप के साथ पुलिस ने 4 सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया है। नशे की सौदेबाजी में प्रयुक्त कार और एक वाहन लोडर भी जब्त कर लिया गया है। एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि इस अंतरराज्यीय गिरोह के शातिर सदस्य दीपेन्द्र पांडेय के एसबीआई के बैंक एकाउंट में जमा 11 लाख रुपए सीज कराने की कार्यवाही की गई है। इस आरोपी के खिलाफ जिले के 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ऐसे ही 10 अपराध दर्ज हैं। जब्त किए गए वाहनों की कीमत 17 लाख 50 हजार रुपए है।
बताया गया है कि 14 दिसंबर को पुलिस को इस आशय की खबर मिली थी कि दो अलग-अलग वाहनों से नशीली सीरप की बड़ी खेप लोहरौरा रेलवे क्रासिंग के रास्ते नागौद भेजी जा रही है। खबर पर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने एडीशनल एसपी सुरेन्द्र जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक हितिका वासल और उप पुलिस अधीक्षक किरण किरो के नेतृत्व में 3 अलग-अलग टीमें बनाईं। पुलिस की छापामारी में लोडर वाहन एमपी 19 जीए 2451 में दीपेन्द्र पांडेय उर्फ राहुल पिता रामखेलावन (38) निवासी नेमुहा (रामपुर बाघेलान) के साथ एक अन्य आरोपी बाबा उर्फ बृजेश ङ्क्षसह पटेल पिता शिवबालक (38) निवासी नरौरा थाना चोरहटा (रीवा) पकड़ में आया। इस वाहन से 10 पेटी नशीली सीरप पकड़ी गई। जबकि इसी के पीछे चल रही कार नंबर एमपी 19 सीसी 2721 में 6 पेटी नशीला कफ सीरप मिला। कार को आरोपी कुलदीप त्रिपाठी पिता सोमेश(40) निवासी वार्ड नम्बर- 15 रामपुर बाघेलान चला रहा था। साथ में शुभम गुप्ता पिता मनूराम(26) निवासी बेला चौकी के सामने (रामपुर बघेलान) भी पकड़ा गया।
जबलपुर से रीवा-शहडोल तक फैला था जाल
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशीले सीरप की खरीदी जबलपुर के अलावा ग्वालियर और यूपी के आगरा शहर की जाती थी और फिर रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों में इसकी बिक्री की जाती थी। खरीदी के लिए कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कभी कैश में आर्डर बुक किए जाते थे। विगत 6 दिसंबर को उसने जबलपुर के जेके इंटरप्राइजेज से 100 पेटी कफ सीरप खरीदी थी। जिसकी डिलेवरी शहडोल के व्यौहारी, रीवा के गोविंदगढ़, बैंकुंठपुर ,सेमरिया,रीवा शहर ,मनगवां, सीधी जिले के रामपुर नैकिन भी की गई थी। आरोपी दीपेन्द्र पांडेय 5-6 वर्षों से रामपुरबघेलान में रक्षा फार्म नाम से मेडिकल स्टोर चला रहा था। इसी आड़ में उसने मनमानी मुनाफे के लिए नशीले सीरप बेचने शुरु किए। इस काम में दीपेन्द्र अपने लोडर वाहन नंबर एमपी 19 जीए-3451 का उपयोग करता था और अवैध कमाई एसबीआई की रामपुरबघेलान ब्रांच के करंट एकाउंट 33989231440 में जमा किया करता था।
3 थानों में दर्ज हैं 10 अपराध
पकड़ में आए आरोपी दीपेन्द्र पांडेय के खिलाफ जिले के रामपुर बाघेलान में सर्वाधिक 7, कोलगवां थाने में 2 और ताला थाने में एक अपराध दर्ज हैं। इन मामलों में एनडीपीएस एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा- 110 और 294, 323, 506 एवं 34 के तहत कायमी है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि आरोपियों ने जिन -जिन मेडिकल शॉप को नशीली सीरप बेची है, उन मेडिकल शॉप संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के लिए संबंधित जिलों के एसपी को पत्र लिखे जाएंगे। आरोपियों के बैंक खातों को चिन्हित करते हुए उन्हें भी सीज कराया जाएगा।