कारोबारी पर जानलेवा मामले में छोटा राजन सहित 6 दोषी करार, लगा पांच-पांच लाख का जुर्माना
कारोबारी पर जानलेवा मामले में छोटा राजन सहित 6 दोषी करार, लगा पांच-पांच लाख का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष मकोका अदालत ने कारोबारी बीआर शेट्टी की हत्या के प्रयास मामले में माफिया सरगना राजेंद्र निखालजे उर्फ छोटा राजन सहित 6 लोगों को दोषी ठहराते हुए आठ साल के कारावास की सजा सुनवाई है। यहीं नहीं कोर्ट ने सभी लोगों पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील प्रदीप घरत की ओर से पेश किए 55 गवाहों के बयानों को सुनने व सबूतों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश एटी वानखेडे ने इस मामले में माफिया सरगना छोटा राजन, तलविंदर सिंह, पत्रकार जेडे हत्याकांड मामले में दोषी पाया गया सतीश कालिया, दिलीप उपाध्याय, नित्यानंद नायक व सैल्विन डैनियल को दोषी करार देते हुए इन्हें आठ साल के कारावास की सजा सुनाई।
राजन को पैसे देने से किया इंकार तो चलवाई गोली
साल 2012 में जब कारोबारी शेट्टी ने छोटा राजन को हप्ता देने से इंकार किया तो उसने अपने गिरोह के लोगों को शेट्टी की हत्या करने को कहा। मुंबई के हफ्ता विरोधी प्रकोष्ठ ने इस मामले की जांच की। जांच के दौरान आरोपी डेनियल व नायक ने अपना अपराध कबूल कर लिया और पुलिस को इस पूरे मामले से जुड़े षडयंत्र की जानकारी दी। जिससे इस प्रकरण में राजन की भूमिका की जानकारी सामने आयी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अंधेरी इलाके से जब शेट्टी अपने कार से घर लौट रहे थे। तभी एक ज्वेलरी की दुकान के पास आरोपियों ने शेट्टी पर गोली चलाई। शेट्टी के दाहिने हाथ में गोली लगी थी। लेकिन इलाज के बाद शेट्टी की जान बच गई थी और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। छोटा राजन इन दिनों दिल्ली के तिहाड जेल में बंद है।