NCP विधायक बबनराव शिंदे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

NCP विधायक बबनराव शिंदे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-23 13:08 GMT
NCP विधायक बबनराव शिंदे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क,पुणे। खादी ग्रामोद्योग मंडल के फर्जी लाभार्थी दिखाकर कर्ज वितरित कर किसान तथा सरकार से करीबन 208 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के चलते, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक बबनराव शिंदे, कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीपान थोरात, जिला परिषद सदस्य रणजितसिंह शिंदे पर मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि सोलापुर के माढ़ा स्थित जगदंबा सूतगिरण की संपत्ति एवं मशीनरी की गैरकानूनी तरीके से खरीदी बिक्री की है।

जानकारी के अनुसार माढ़ा के उपलाई खुर्द गांव के निवासी नागनाथ उध्दव कदम द्वारा माढ़ा न्यायालय में शिकायत दी गई थी। इस पर प्रथम वर्ग न्यायाधीश मनिषा थोरात ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। जिस अनुसार माढ़ा पुलिस थाने में उक्त सभी पर फौजदारी प्रक्रिया संहिता धारा 156(3) के तहत भारतीय दंड विधान धारा 409, 420, 464, 465, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है आराेप?
कदम द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2006 से 2017 के बीच पूर्व सांसद थोरात जगदंबा अनुसूचित जाति जमाति किसान विणकरी सहकारी सूत गिरण के संस्थापक अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। उस समय उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग कर गिरण की 6 हेक्टेयर जमीन, इमारत फर्जी दस्तावेज तैयार कर रणजितसिंह शिंदे को 3 करोड़ रूपयों को बेच दी।

वहीं विधायक बबनराव शिंदे ने खादी ग्रामोद्योग महामंडल द्वारा जो किसान तथा खेत मजदूर नहीं है ऐसे फर्जी लाभार्थियों के नाम से पांच करोड़ रूपये लिए और उसका गबन किया। साथ ही विठ्ठलराव शिंदे चीनी मील के 200 करोड़ रूपयों के शेअर्स किसानों को बेचकर उन्हें नहीं शेअर्स सर्टिफिकट दिया और नहीं नफा दिया। उक्त 200 करोड़ रूपये राशि का भी शिंदे ने ही गबन किया है। ऐसे इस मामले में कुल 208 करोड़ रूपये गबन कर किसान तथा सरकार से धोखाधड़ी की गई है।

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