कलयुगी बाप की शर्मनाक करतूत, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्र कैद

कलयुगी बाप की शर्मनाक करतूत, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्र कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-21 16:41 GMT
कलयुगी बाप की शर्मनाक करतूत, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्र कैद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक बलात्कारी बाप को मिली उम्रकैद बरकरार रखी है। जो कामठी का निवासी है। मामला साल 2013 का है, जब पीड़ित किशोरी 16 साल की थी। तब मां की मौत के बाद पिता ही उसका सहारा था। लेकिन देखभाल करने की बजाय आरोपी ने बेटी को हवस का शिकार बना लिया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देता था।

कोर्ट ने बरकरार रखी सजा

इस बात की जानकारी किशोरी ने पड़ोसी महिला को दी। लेकिन महिला आरोपी से डरकर कुछ भी न कर सकी। थोड़े टाइम बाद जब किशोरी को 6 महीने का गर्भ ठहरा तो ममला सामने आया। तब जाकर कलयुगी बाप की करतूत का खुलासा हुआ। थाने जाकर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से सत्र न्यायालय ने उसे दोषी मान कर उम्रकैद की सजा सुनाई और इस फैसले को उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी, तो कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा कायम रखी। मामले में सरकारी वकील नितीन रोडे ने पक्ष रखा था।

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