1 जुलाई से आईटी रिटर्न में आधार जरूरी
1 जुलाई से आईटी रिटर्न में आधार जरूरी
एजेंसी, नई दिल्ली। करदाताओं को अब अपना पैन नंबर आधार से लिंक करवाना ही होगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगी। इसके लिए इंकमटैक्स के नियमों में संशोधन किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में करों के प्रस्ताव में संशोधन करते हुए आधार को अनिवार्य कर दिया था। राजस्व विभाग ने कहा है कि जिस किसी व्यक्ति को पैन कार्ड मिला है उसे नियमों के अनुसार अपना आधार नंबर इंकम टैक्स के सिस्टम में जोड़ना ही होगा। राजस्व विभाग ने इसके लिए आईटी एक्ट के नियम 114 में संशोधन किया है। यह नियम पैन कार्ड के एलाॅटमेंट से जुड़ा है। देश में अभी तक 2.07 करोड़ कर दाताओं ने अपने आधारकार्ड को पैन से लिंक करवा लिया है। लेकिन देश में 25 करोड़ पैन कार्ड धारक है। जबकि आधार कार्ड 111 करोड़ लोगों को जारी किया गया है।
इस माह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के उन प्रावधानों को बरकरार रखा था जिसमें इंकमटैक्स रिटर्न भरते समय आधार को अनिवार्य माना गया है।