दुष्कर्म मामला : अभिनेता करण ओबेराय की जमानत याचिका खारिज

दुष्कर्म मामला : अभिनेता करण ओबेराय की जमानत याचिका खारिज

Tejinder Singh
Update: 2019-05-17 16:39 GMT
दुष्कर्म मामला : अभिनेता करण ओबेराय की जमानत याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की दिंडोशी कोर्ट ने महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता करण ओबेराय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों पुलिस ने इस मामले में ओबेराय को गिरफ्तार किया था जिसके बाद ओबेराय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ओबेराय ने अधिवक्ता दिनेश तिवारी के जरिए कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान ओबेराय के वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि उनके मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। शिकायतकर्ता व मेरे मुवक्किल एक दूसरे के परिचित थे। इस लिहाज से मेरे मुवक्किल के खिलाफ दुष्कर्म की गलत शिकायत दर्ज कराई है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में ओबेराय की जमानत का विरोध किया। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने ओबराय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले को खामीपूर्ण बताते हुए अधिवक्ता तिवारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की बात कही है।

गौरतलब है कि पीड़िता ने पिछले दिनों ओशिवरा पुलिस स्टेशन में अभिनेता ओबेराय के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दावा किया गया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। महिला ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे और रकम की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर इसे सार्वजनिक करने की धमकी दे रहे थे।

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