फर्जी हस्ताक्षर से एजेंट ने लिया लोन,  7.27 लाख की ठगी  

फर्जी हस्ताक्षर से एजेंट ने लिया लोन,  7.27 लाख की ठगी  

Anita Peddulwar
Update: 2020-02-24 06:12 GMT
फर्जी हस्ताक्षर से एजेंट ने लिया लोन,  7.27 लाख की ठगी  

 डिजिटल डेस्क, नागपुर । उमरेड की एक सहकारी संस्था के एजेंट ने कुछ ग्राहकों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर कर्ज निकाल लिया। आरोपी देवानंद नामदेव आंबुलकर है। उसने ग्राहकों के नाम पर करीब 7 लाख 27 हजार रुपए का कर्ज लेकर संस्था और ग्राहकों के साथ धोखाधडी की। आरोपी देवानंद के खिलाफ उमरेड थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार उमरेड थाने से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर  फ्रेन्स एकता नागरी सहकारी पत संस्था मर्यादित नामक संस्था है। इस संस्था में देवानंद आंबुलकर करीब 15 साल से एजेंट का काम करता है। वह ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों से पैसे का कलेक्शन कर संस्था के उमरेड स्थित कार्यालय में जमा करता था। आरोपी देवानंद के खिलाफ राहुल सहारे ने उमरेड थाने में ठगी का मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने  8 नवंबर 2016 से  8 नवंबर 2019 के दरमियान आरोपी ने संस्था और ग्राहकों के साथ विश्वासघात किया। मकरधोकड़ा निवासी राहुल सहारे ने पुलिस को बताया कि आरोपी देवानंद नामदेव आंबुलकर  (37) उसकी के क्षेत्र का रहने वाला है।

उमरेड की फ्रेन्स एकता नागरी सह. पत. संस्था मर्यादित में नामदेव एजेंट है। वह मकरधोकड़ा में रहनेवाले संस्था के खाताधारकों से डेली कलेक्शन करता है।  उसने ग्राहकों से पैसे जमा करने के बाद उसे संस्था में जमा किया। उसके बाद राहुल सहित अन्य खाताधारकों के फर्जी हस्ताक्षर कर उनके नाम पर संस्था से 7 लाख 27 हजार रुपए का कर्ज ले लिया। राहुल ने पुलिस को यह भी बताया कि  उसने और भी ग्राहकों से ठगी की है। आरोपी के खिलाफ उमरेड थाने में धारा 420,468,471 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की जांच विलास काले कर रहे हैं। 
 

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