कृषि मंत्री के कथित दवाब में हुए उपयंत्री के तबादले पर रोक

कृषि मंत्री के कथित दवाब में हुए उपयंत्री के तबादले पर रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-09 07:50 GMT
कृषि मंत्री के कथित दवाब में हुए उपयंत्री के तबादले पर रोक

पूर्व में भी हाईकोर्ट ने निरस्त किया था तबादला
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव के कथित दवाब में नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव कृषि उपज मंडी में पदस्थ उपयंत्री राजेश यादव के किए गए तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पूर्व में भी याचिकाकर्ता का भिंड जिले में हुआ तबादला हाईकोर्ट से निरस्त हुआ था। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश दिया।
राजेश यादव की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि  पूर्व में उनका स्थानातंरण गोटेगांव से भिण्ड किया गया था, जिस पर न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि एडीशनल डायरेक्टर को स्थानातरंण आदेश जारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इसके तीन माह बाद मैनेजिंग डायरेक्टर के हस्ताक्षर से दोबारा याचिकाकर्ता का तबादला भिण्ड कर दिया गया, जो कि अनुचित है। आवेदक आरोप है कि उक्त कार्रवाई कृषि मंत्री सचिन यादव के दवाब में की जा रही, जो अवैधानिक है।
सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ तबादले की कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई, क्योंकि उसने निचली अदालत में चल रहे एक संपत्ति के मामले पर कृषि मंत्री की बात नहीं मानी। अब याचिकाकर्ता को परेशान करने कृषि मंत्री ने राजनीतिक दवाब बनाकर याचिकाकर्ता का तबादला करा दिया, जो खारिज किए जाने योग्य है। मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के तबादले पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष, असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, आनंद शुक्ला, सुधाकर मणि पटेल व आशीष कुमार तिवारी भी पैरवी कर रहे हैं।

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