हाईकोर्ट का आदेश - नागपुर में पुलिस विभाग के तीनों पेट्रोल पंप होंगे बंद

हाईकोर्ट का आदेश - नागपुर में पुलिस विभाग के तीनों पेट्रोल पंप होंगे बंद

Tejinder Singh
Update: 2018-07-19 13:59 GMT
हाईकोर्ट का आदेश - नागपुर में पुलिस विभाग के तीनों पेट्रोल पंप होंगे बंद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उपराजधानी में पुलिस वेलफेयर सोसायटी की ओर से चल रहे तीनों पेट्रोल पंपों को अवैध करार दिया गया। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पंप बंद करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने पेट्रोल पंप शुरु करने पर स्थगन लगा दिया था। कोर्ट ने इन्हें सीधे बंद करने के आदेश दिए है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर सोनटक्के की दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि पुलिस वेलफेयर सोसायटी ने जिन स्थलों पर पेट्रोल पंप शुरू करने का निर्णय लिया, वे डेवलपमेंट रेगुलेशन अधिनियम के मुताबिक सही नहीं थे।

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता राशि देशपांडे के अनुसार पेट्रोल पंप सार्वजनिक उपयोग के भूखंडों पर थे। जिनके पास लॉन, स्कूल या सार्वजनिक स्थल मौजूद हैं। ऐसे में ये पेट्रोल पंप बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। जिसे इन इलाकों से दूर करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि पहले तो महानगर पालिका ने पेट्रोल पंप शुरु करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन बाद में पुलिस विभाग ने राज्य शहर विकास विभाग को पत्र लिख कर गुजारिश की। जिसके बाद जाफर नगर और काटोल रोड पर पेट्रोल पंप शुरु करने की अनुमति दी गई। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है।

यह था मामला
पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए पुलिस वेलफेयर सोसायटी स्थापित की गई है। सोसायटी को अधिकार दिए गए हैं कि वे पुलिस परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए अस्पताल, कम्युनिटी हॉल, स्कूल जैसी इकाइयां स्थापित कर सकती हैं। बीते दिनों सोसायटी ने अपने अधीन आने वाले तीन अलग-अलग स्थलों पर पेट्रोल पंप शुरू करने का निर्णय लिया था। तय हुआ था कि शहर के जाफर नगर सीआईडी ऑफिस, काटोल रोड के क्राइम डिटेक्शन आॅफिस और सेमिनरी हिल्स के पास पेट्रोल पंप शुरु किए जाएंगे। याचिकाकर्ता की दलील थी कि इन स्थलों का चयन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अनुसार नहीं किया गया। दलील थी कि ये क्षेत्र पहले ही भीड़ वाले क्षेत्र है, यहां पेट्रोल पंप शुरु हुए तो भीड़ और बढ़ेगी।

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