जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख, निचली अदालत ने खारिज किया था आवेदन 

मनी लांड्रिग मामला जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख, निचली अदालत ने खारिज किया था आवेदन 

Tejinder Singh
Update: 2022-03-24 15:18 GMT
जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख, निचली अदालत ने खारिज किया था आवेदन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनी लांड्रिग से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जमानत प्रदान किए जाने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट पहुंच गए है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में देशमुख न्यायिक हिरासत में है और आर्थर रोड जेल में बंद है।  

पिछले दिनों मुंबई की विशेष अदालत ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए अब देशमुख ने अपील स्वरुप हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दायर की गई याचिका में देशमुख ने कहा है कि ईडी ने उन्हें झूठे व आधारहीन मामले में फंसाया है। इसके साथ ही ईडी अपनी शक्तियों का भी दुरुपयोग कर रही है। शुक्रवार को देशमुख के जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। 

इसके पहले विशेष अदालत ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए कहा था प्रथम दृष्टया प्रकरण से जुड़े सबूत मनीलांड्रिग से जुड़े मामले में देशमुख की संलिप्तता को दर्शाते है। ईडी के मुताबिक देशमुख ने सचिन वाझे (बर्खास्त पुलिस अधिकारी) के जरिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। वाझे के जरिए देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार से कथित रुप से 4.70 करोड़ रुपए वसूले थे। ईडी के अनुसार नागपुर स्थित श्री साई शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के जरिए पैसों की लांड्रिग की गई। इस ट्रस्ट पर देशमुख के परिवार से जुड़े लोगों का नियंत्रण है। 

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