नीमच: स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए कर सकते है आवेदन
नीमच: स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए कर सकते है आवेदन
डिजिटल डेस्क, नीमच। नीमच प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश शहरी, ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 ऋण प्रदान करने के लिए इस नए मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी योजना की शुरुआत की है। लॉक डाउन के कारण जावद में पोर्टल बन्द था। जावद की स्थिति सामान्य होने के साथ ही प्रशासन ने पोर्टल खोल दिया है। पात्र हितग्राही योजना के तहत ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते है। बैंकों से अल्पावधि ऋण लेने के लिए पात्र व्यक्ति को मध्य प्रदेश शहरी, ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना पंजीकरण कराना होगा। सभी दैनिक वेतन भोगी, छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर आदि अब इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 50 रूपए के स्टाम्प पर आवेदन देने पर 10 हजार तक का ऋण आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह 2 लाख से 1 करोड तक के मध्यम उद्योग का व्यवसाय करने पर 40 प्रतिशत तक का अनुदान देने का निर्णय सरकार ने हॉल ही में लिया है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पोर्टल पर अपना पंजीयन कराए। योजना का लाभ उठाएं।