भीमा-कोरेगांव : SC ने आनंद तेलतुंबडे़ के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से किया इंकार

भीमा-कोरेगांव : SC ने आनंद तेलतुंबडे़ के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से किया इंकार

Tejinder Singh
Update: 2019-01-14 15:35 GMT
भीमा-कोरेगांव : SC ने आनंद तेलतुंबडे़ के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आनंद तेलतुंबड़े के खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तेलतुंबडे के खिलाफ अभियोग चलाने लायक सामग्री है। गौरतलब है कि पुणे पुलिस ने एफआईआर में आनंद तेलतुंबड़े पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाया है। पुणे ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग को खारिज करने के बाद तेलतुंबडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई। जहां बीते 21 दिसंबर को हाईकोर्ट ने तेलतुंबडे की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और कहा था कि इस दौरान वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते है। इसके बाद तेलतुंबडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस के कौल की पीठ के समक्ष आज याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने सुनवाई के दौरान तेलतुंबडे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इंकार कर दिया। साथ ही मामले में चल रही जांच में हस्तक्षेप करने से भी इंकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने उन्हे जमानत के लिए चार हफ्तों का समय दिया है और कहा कि वह इस दौरान पुणे ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मांग सकते है।

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