नितीन गडकरी को हाईकोर्ट से मिली राहत

नितीन गडकरी को हाईकोर्ट से मिली राहत

Anita Peddulwar
Update: 2020-02-12 08:32 GMT
नितीन गडकरी को हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी को बड़ी राहत दी। गडकरी की संसद सदस्यता रद्द करने की प्रार्थना करती मनोहर डबरासे की चुनाव याचिका को न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर की खंडपीठ ने तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने ईवीएम में गड़बड़ी के आधार पर गडकरी के 2019 के लोकसभा चुनाव को जीतने का आरोप लगाया था। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दलील दी थी कि, 1 से 2 प्रतिशत ईवीएम में गलती होने की आशंका नकारी नहीं जा सकती। इससे करीब 36 हजार वोटों की हेर-फेर होती है। ईवीएम मशीन के कारण अवैध मतों के लिए कोई तंत्र नहीं है। ऐसे में गडकरी ने अवैध तरीके से चुनाव जीता है। लिहाजा, उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि, गडकरी के खिलाफ और दो चुनाव याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाकर्ता नाना पटोले और नफीस खान ने ये दो याचिकाएं दायर की हैं।  दावा किया गया है कि, संबंधित लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनावों में मतों का मतदाता संख्या से मिलान नहीं हुआ। कई जगह अतिरिक्त मतदान हुआ। बावजूद संबंधित चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई। याचिकाकर्ता ने ईवीएम मशीनों पर भी संदेह जताया है। इन दाेनों याचिकाओं पर भी जल्द फैसला आने की संभावना है। मामले में गडकरी की ओर से एड. देवेन चौहान और चुनाव आयोग की ओर से एड. नीरजा चौबे ने पक्ष रखा।

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