15 दिन में जमा करेंगे 50 करोड़, बिल्डर DS कुलकर्णी को गिरफ्तारी से मिली राहत

15 दिन में जमा करेंगे 50 करोड़, बिल्डर DS कुलकर्णी को गिरफ्तारी से मिली राहत

Tejinder Singh
Update: 2017-12-04 15:20 GMT
15 दिन में जमा करेंगे 50 करोड़, बिल्डर DS कुलकर्णी को गिरफ्तारी से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुणे के मशहूर बिल्डर डीएस कुलकर्णी को फिलहाल गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने कुलकर्णी को 15 दिन के भीतर कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास 50 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। यदि इस समय सीमा के भीतर कुलकर्णी रकम नहीं जमा करते है तो उन्हें गिरफ्तारी से मिला संरक्षण खत्म हो जाएगा। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कुलकर्णी ने अदालत में 50 करोड़ रुपए जमा करने की तैयारी दिखाई थी। इसके तहत कुलकर्णी ने सोमवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी के सामने लिखित रुप से पैसे जमा करने की बात कही। इसके बाद न्यायमूर्ति ने कुलकर्णी को 15 दिन के भीतर 50 करोड़ रुपए जमा करने को कहा।

पैसे का भुगतान न करने की वजह से केस हुआ दर्ज, फिलहाल गिरफ्तारी से राहत

कुलकर्णी के खिलाफ कई लोगों ने पुणे पुलिस में मामला दर्ज कराया है। यह मामला लोगों के पैसे का भुगतान न करने की वजह से दर्ज कराया गया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए कुलकर्णी ने पहले पुणे की सत्र न्यायालय में आवेदन दायर किया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। निचली अदालत से राहत ने मिलने के बाद कुलकर्णी ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया है।

50 करोड़ रुपए जमा करने के लिए तैयार हुए डीएस कुलकर्णी

इससे पहले बांबे हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद डीएस कुलकर्णी 50 करोड़ रुपए जमा करने के लिए तैयार हो गए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि यह रकम नहीं जमा की गई, तो आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर दिया गया संरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। जस्टिस अजय गड़करी ने कुलकर्णी को इस संबंध में सोमवार तक हलफनामा दायर करने को कहा था। अदालत ने कुलकर्णी को 15 दिन के भीतर रकम जमा करने का निर्देश दिया है।

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