सेवा में कमी का मामला : बीमा कम्पनी  एचडीएफसी लाइफ दे प्रीमियम राशि

सेवा में कमी का मामला : बीमा कम्पनी  एचडीएफसी लाइफ दे प्रीमियम राशि

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-29 08:11 GMT
सेवा में कमी का मामला : बीमा कम्पनी  एचडीएफसी लाइफ दे प्रीमियम राशि

डिजिटल डेस्क, सतना। खाते में प्रीमियम भेजने की झूठी जानकारी देना एचडीएफसी लाइफ को भारी पड़ गया। जिला फोरम ने कम्पनी ने इस कृत्य को सेवा में कमी मानते हुए बीमा कम्पनी को 55 हजार रुपए 8 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। एक माह के अंदर राशि नहीं दिए जाने पर जिला फोरम अध्यक्ष बीएल वर्मा  सदस्य सावित्री सिंह और राकेश मिश्रा की पीठ ने 10 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त दिए जाने का भी आदेश दिया है।

एक माह के अंदर राशि देने का आदेश 

अधिवक्ता नीरज मिश्रा ने बताया कि मनकहरी निवासी दिनेश कुमार सिंह ने एचडीएफसी लाइफ से 50 हजार रुपए प्रीमियम की इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। शर्तों के अधीन एक माह के अंदर पॉलिसी वापस करने का प्रावधान था। शिकायतकर्ता ने पॉलिसी वापस कर दिया। बीमा कम्पनी ने आरटीजीएस से राशि वापस करने की जानकारी दी। लेकिन खाते में राशि नहीं आई। शिकायतकर्ता के कई बार कहने पर कम्पनी के द्वारा राशि दिया जाना बताया गया। श्री सिंह ने कम्पनी के खिलाफ शिकायत जिला फोरम में पेश किया। कम्पनी ने जिला फोरम को लिखित जवाब देकर राशि आरटीजीएस से भेजना बताया। वही शिकायतकर्ता ने एकाउंट की स्टेटमेंट पेश कर राशि नहीं दिया जाना कहा। जिला फोरम ने शिकायत सही पाए जाने पर एक माह के अंदर राशि देने का आदेश दिया है। 
 

छेड़खानी में 3 साल की जेल

कोचिंग गई किशोरी से छेड़खानी करने वाले आरोपी को अदालत ने 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। अमरपाटन के न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी पर 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई 2017 को शाम 5 बजे नाबालिग किशोरी कोचिंग से वापस आ रही थी। तभी आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर छेडख़ानी करने लगा। पीड़िता के गोहार मारने पर आरोपी भाग गया। ताला थाना पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 354 और पाक्सो एक्ट की धारा 8 का अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी विपिन पटेल पिता शिवभूषण को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।
 

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