100 करोड़ की वसूली के आरोपों को लेकर राज्य पूर्व गृहमंत्री देशमुख को सीबीआई ने भेजा समन

100 करोड़ की वसूली के आरोपों को लेकर राज्य पूर्व गृहमंत्री देशमुख को सीबीआई ने भेजा समन

Tejinder Singh
Update: 2021-04-12 16:45 GMT
100 करोड़ की वसूली के आरोपों को लेकर राज्य पूर्व गृहमंत्री देशमुख को सीबीआई ने भेजा समन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) बुधवार को राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी। सोमवार को सीबीआई ने देशमुख को समन भेजकर 14 अप्रैल को सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर रहने को कहा है। इससे पहले रविवार को सीबीआई ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे से आठ घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। आरोप है कि दोनों उस समय मौजूद थे जब कथित तौर पर देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार और रेस्टारेंट से अवैध रुप से हर महीने पैसे वसूलने को कहा था। मामले की शुरूआत तब हुई थी जब मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख एंटीलिया मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाझे और दूसरे पुलिसवालों से मुंबई के 1750 बार और रेस्टारेंट से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए और कुल 100 करोड़ रुपए वसूलने को कह रहे थे। सिंह ने मामले में हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की थी। सिंह और दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों में मामले की प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सीबीआई ने सिंह और वाझे का बयान दर्ज किया है जिसमें दोनों ने आरोपों की पुष्टि की है। इसके अलावा मामले में डीसीपी राजू भुजबल, एसीपी संजय पाटील, वकील जयश्री पाटील और महेश शेट्टी नाम के बार मालिक से पूछताछ की है। मामले में देशमुख के दो सहायकों से पूछताछ के बाद अब सीबीआई देशमुख पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।

बर्खास्त हो सकता है सचिन वाझे

एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में गिरफ्तार और एपीआई सचिन वाझे को जल्द ही मुंबई पुलिस से वर्खास्त किया जा सकता है। एनआईए ने औपचारिक रूप से सचिन वाझे के खिलाफ हुई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मुंबई पुलिस आयुक्त को भेज दी है। जिसके आधार पर जल्द ही पहले ही निलंबित किए जा चुके वाझे को संविधान की धारा 311 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है।        
 

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