चेक बाउंस मामला : पूर्व मेयर देवराव गणपति को 5 महीने की सजा

चेक बाउंस मामला : पूर्व मेयर देवराव गणपति को 5 महीने की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-08 06:08 GMT
चेक बाउंस मामला : पूर्व मेयर देवराव गणपति को 5 महीने की सजा

डिजिटल डेस्क,नागपुर। चेक बाउंस मामले में पूर्व महापौर उमरेडकर को 5 महीने की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी पी.सी. फटाले ने पूर्व महापौर देवराव गणपति उमरेडकर को सजा सुनाने के साथ ही शिकायतकर्ता को 4 महीनों के अंदर 11 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। रकम नहीं चुकाने पर 3 महीने और जेल में गुजारने होंगे। 

दरअसल शिकायतकर्ता सुरेश भरडभुंजे के वकील अनिल सावल व तुषार बारापात्रे ने बताया कि 2013 में पूर्व महापौर देवराव उमरेडकर ने उनके क्लाइंट से 10 लाख रुपए कर्ज के रूप में लिए थे। नकद रकम वापस न करते हुए उमरेडकर ने साधना सहकारी बैंक की गांधीबाग शाखा का चेक शिकायतकर्ता को दिया था। भरडभुंजे ने चेक अपने बैंक में जमा कराया, लेकिन उमरेडकर के खाते में अपेक्षित राशि न होने से बैंक ने चेक भुगतान किए बगैर वापस कर दिया था। चेक वापस आने पर भरडभुंजे ने देवराव उमरेडकर को कानूनी नोटिस भेजकर चेक की रकम वापस देने को कहा। समय सीमा के अंदर रकम न मिलने पर भरडभुंजे ने न्यायालय की शरण ली और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण दाखिल किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उमरेडकर को चेक बाउंस का दोषी पाया और सजा सुनाई।

Similar News