जबलपुर: कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दीपावली पर्व के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय से कानून व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश

जबलपुर: कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दीपावली पर्व के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय से कानून व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-05 10:46 GMT
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सभी उपखंड मजिस्ट्रेट और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी श्री शर्मा द्वारा आज बुधवार को इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में सभी पटाखा भंडारण व विक्रय स्थलों का निरीक्षण करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करायें कि पटाखा विक्रय स्थलों के समीप अग्निशमन यंत्र, पानी का टैंकर, बाल्टियों में रेत आदि की व्यवस्था उपलब्ध रहे। पटाखा विक्रय स्थलों में प्रत्येक दुकान टीन शेड युक्त हो, दुकान के मध्य एवं आमने-सामने पर्याप्त अंतर रहे। पटाखा दुकान स्थल बिजली के तार के नीचे न लगाई जावे। पटाखा दुकान में अस्थाई बिजली कनेक्शन के तार खुले न हों। पटाखा दुकान बस्ती बसाहट क्षेत्र, स्कूल आदि के पास न हों। पटाखा लाईसेंस में चिन्हित स्थल पर ही पटाखा दुकान लगाई जावे। पटाखा दुकान जिनकी अनुमति जारी नहीं हुई है उनको तत्काल हटाकर उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावे। जिले में धारा 144 प्रभावशील है। साथ ही रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सतत पर्यवेक्षण कार्य करें।

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