कर्नल पुरोहित को एनआईए कोर्ट से राहत, पहले UAPA पर होगा फैसला 

कर्नल पुरोहित को एनआईए कोर्ट से राहत, पहले UAPA पर होगा फैसला 

Tejinder Singh
Update: 2018-09-05 12:34 GMT
कर्नल पुरोहित को एनआईए कोर्ट से राहत, पहले UAPA पर होगा फैसला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर में स्थित नेशनल इंस्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने 2008 मालेगांव धमाकों के मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है। अदालत पहले इस बात पर सुनवाई करेगी कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि प्रतिबंधक (यूएपीए) कानून के तहत कार्रवाई वैध है या नहीं। इस अर्जी पर अगले सोमवार से रोजाना सुनवाई होगी।

मामले में कर्नल पुरोहित और दूसरे आरोपियों ने अर्जी देकर अपने खिलाफ यूएपीए कानून की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी। स्पेशल जस्टिस विनोद पाडलकर ने बुधवार को इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए धमाका मामले में आरोप तय करना फिलहाल स्थगित कर दिया है। आरोपियों में से एक पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय ने अदालत के सामने कहा कि मुकदमा शुरू करने से पहले इस बात पर फैसला होना चाहिए कि क्या उन पर और दूसरे आरोपियों पर यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक स्थगित करते हुए न्यायधीश ने कहा कि अगली सुनवाई से इस मामले में आरोपियों की दलील सुनी जाएगी।

सबसे पहले अदालत इस मामले में कर्नल पुरोहित की दलील सुनेगी। 15 दिनों के भीतर इस मामले पर सुनवाई खत्म कर आरोप तय करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आरोप तय करने पर रोक लगाने और आरोपियों पर लगाए गए यूएपीए कानून की वैधता पर सवाल उठाते हुए इस पर सुनवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित को मामले में निचली अदालत में ही अर्ज करने को कहा था।    

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