एनजीटी के निर्देश के बाद भी नहीं वसूला गया मुआवजा - करंट लगने से हाथी की मौत का मामला

एनजीटी के निर्देश के बाद भी नहीं वसूला गया मुआवजा - करंट लगने से हाथी की मौत का मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-17 12:42 GMT
एनजीटी के निर्देश के बाद भी नहीं वसूला गया मुआवजा - करंट लगने से हाथी की मौत का मामला

 डिजिटल डेस्क जबलपुर । नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने केन्द्रीय वन मंत्रालय की सेंट्रल मॉनीटरिंग कमेटी और मध्यप्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन को नोटिस भेजकर कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के (एनजीटी) के निर्देश के बाद भी बरगी में करंट लगने से हाथी की मौत पर मुआवजा नहीं वसूला गया है। डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से भेजे गए नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि एक माह के भीतर कार्रवाई नहीं की गई, तो एनजीटी में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जबलपुर के समीप बरगी में नवंबर 2020 को बिजली का करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई थी। इसके साथ ही बांधवगढ़ के जंगल में भटक रहे 40 हाथियों की सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है। इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से एनजीटी में याचिका दायर की गई थी। 23 फरवरी 2021 को एनजीटी ने इस मामले में केन्द्रीय वन मंत्रालय की सेंट्रल मॉनीटरिंग कमेटी और मध्यप्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। 

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