12 साल की नाबालिग के गर्भपात में जटिलता, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारी से मांगा जवाब

12 साल की नाबालिग के गर्भपात में जटिलता, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारी से मांगा जवाब

Tejinder Singh
Update: 2020-04-09 06:57 GMT
12 साल की नाबालिग के गर्भपात में जटिलता, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारी से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नागपुर। 12 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने पर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। पीड़ित पांच महिने की गर्भवती है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी। अपनी रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि इस वक्त गर्भपात का प्रयास जटिल हो सकता है। गर्भपात फेल होने पर प्री-मैच्योर बेबी के जन्म की भी संभावना है। ऐसे में हाईकोर्ट ने चंद्रपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पूछा है कि ऐसी स्थिति में बच्चे का जन्म होने पर उसकी देखभाल की क्या व्यवस्था है। मेडिकल बोर्ड से सलाह लेकर अधिकारी को 15 अप्रैल तक कोर्ट को जवाब देना होगा।

पीड़िता चिमूर तहसील की रहवासी है। 13 मार्च को पेटदर्द की शिकायत के बाद उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए, तो उसके के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। पीड़िता ने बताया कि उसकी सहेली के पिता योगेश दोहतारे (40) ने उसके साथ रेप किया है। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ। इधर पीड़िता के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके गर्भपात की अनुमति मांगी। पिछली सुनवाई में हाईकोट ने चंद्रपुर में मेडिकल बोर्ड गठित कर मामले में रिपोर्ट तलब की थी।

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