कस्टम में फंसे प्याज निर्यात की अनुमति पर करें विचार, हाईकोर्ट का निर्देश 

कस्टम में फंसे प्याज निर्यात की अनुमति पर करें विचार, हाईकोर्ट का निर्देश 

Tejinder Singh
Update: 2020-09-25 15:35 GMT
कस्टम में फंसे प्याज निर्यात की अनुमति पर करें विचार, हाईकोर्ट का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई के कस्टम अधिकारी को निर्यात के लिए प्याज के प्रलंबित कंसाइनमेंट को भेजने की अनुमति देने पर विचार करने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों प्याज के निर्यात पर लगाई पाबंदी के चलते प्याज के 108 कंटेनर पड़े हुए हैं। जिसकों लेकर हार्टीकल्चर प्रोड्यूसर एक्सपोर्टस एसोसिएशन ने अधिवक्ता सुजय कांटवाला के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। 

न्यायमूर्ति उज्जल भुयान व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ के सामने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने निर्यात पर पाबंदी का निर्णय अचानक लिया है। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि प्याज के निर्यात पर लगाई गई रोक केंद्र सरकार के कारोबारी सुगमता के वादे के विपरीत है। उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से उनके मुवक्किल के कंसाइनमेंट को रोका गया है। केंद्र सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से जुड़ी अधिसूचना 14 सितंबर 2020 को शाम 6 बजे आयी थी लेकिन अधिकारियों ने सुबह से ही निर्यात की प्रक्रिया बंद कर दी थी। जबकि आदेश आने से पहले कंसाइनमेंट कस्टम के पार्किंग प्लाझा में पहुंच चुका था। फिर भी अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया।

जो कस्टम कानून के प्रावधानों के विपरीत है। वहीं कस्टम विभाग की ओर से पैरवी कर रहे  वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप जेटली ने कहा कि जिस कंसाइनमेंट को लेकर एक्सपोर्ट बिल दिखाया गया है,उसे मंजूर कर लिया गया है और निर्यात को मंजूरी दे दी गई है। यदि ऐसा और कंसाइनमेंट होगा तो उसे मंजूरी दी जाएगी। मामले से जुड़े दोनों पक्षो को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि न्यायहित में कस्टम अधिकारी कंसाइटमेंट को मंजूरी देने पर विचार करें। खंडपीठ ने अब याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर 2020  को रखी है। 

 

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