कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित जीरापुर, पचोर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ में युक्तियुक्तकरण उपरांत कंटेनमेंट 05 क्षेत्र

कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित जीरापुर, पचोर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ में युक्तियुक्तकरण उपरांत कंटेनमेंट 05 क्षेत्र

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-21 08:09 GMT
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डिजिटल डेस्क, राजगढ़। राजगढ़ जिले के जीरापुर, पचोर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ तहसील मुख्यालय में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति के निवास स्थल को कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह के द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। जिले के जीरापुर, पचोर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ में युक्तियुक्तकरण पश्चात सभी तहसील में 05 कंटेनमेंट क्षेत्र हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश अनुसार पॉजेटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान उत्तर दिशा में महेश सोनी के मकान से महेश मालवीय एवं गुड्डा शर्मा के मकान तक दक्षिण दिशा में महेश सोनी के मकान से खाकी जी का मंदिर तक तहसील नरसिंहगढ़ राम मंदिर से वल्लभ माली के मकान तक मोहनलाल ड्राइवर के मकान से दुर्गाप्रसाद माली के मकान तक वार्ड न. 10 भेरू दरवाजा सारंगपुर, चॉईस टेलर्स से अशोक गारमेंट तक इलाहबाद बैंक वाली गली वार्ड न. 14 प्रेस कालोनी पचोेर हामिद अली कुरेशी के मकान से शराफत अली के मकान तक गोरेलाल मेवाडे के मकान से ब्रजेश दिक्षित के मकान तक टाकिज वाली गली वार्ड न. 15 प्रेस कालोनी पचोर, गीताबाई राठौर के दाई और हरिसिंह जाटव के मकान से गीताबाई पति कनीराम राठौर के मकान तक एवं सामने शिवनारायण दांगी का मकान वार्ड न. 01 तहसील जीरापुर तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा। कंटेनमेंट एरिया को पेरिमीटर कंट्रोल किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष रैपिड रिस्पांस टीम या मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा और कंटेनमेंट एरिया और एग्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी ।समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग की जाएगी और संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर रैपिड रिस्पांस टीम को तत्काल सूचना दी जाएगी। जिन्हें होम क्वॉरेंटाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलो किया जाएगा इसके अलावा आगे संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संदिग्ध मरीज की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री ट्रेक करते हुए समस्त संबंधियों से अनिवार्यता संपर्क किया जा कर उन्हें भी होम करने की कार्यवाही और मॉनिटरिंग की जाएगी। कंटेनमेंट एरिया में नगर निगम के अधिकारी पूरे क्षेत्र का किया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन उस कंटेनमेंट एरिया में आवश्यक वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

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