नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने दी पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत

नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने दी पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत

Tejinder Singh
Update: 2021-07-15 16:05 GMT
नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने दी पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में आरोपी विक्रम भावे को अपने पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी विधियों में शामिल होने के लिए रत्नागिरी जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने भावे को रत्नागिरी में तीन सप्ताह तक रहने की इजाजत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने मई 2021 में भावे को सशर्त जमानत प्रदान की थी। जिसके तहत कोर्ट ने भावे के पुणे के बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। इसलिए भावे ने कोर्ट में आवेदन किया था। दाभोलकर की साल 2013 में पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

गुरुवार को भावे की ओर से पैरीव कर रहे अधिवक्ता  विरेंद्र इचलकरंजिकर ने खंडपीठ के सामने कहा कि भावे के पिता की कोविड के चलते 25 जून 2021 को मौत हो गई है। इसलिए उनके मुवक्किल को जमानत की शर्त को शिथिल कर रत्नागिरी जाने की इजाजत दी जाए। ताकि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। इसके अलावा उनके मुवक्किल को घर में कई वित्तीय विवाद भी सुलझाने है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने भावे की जमानत की शर्त को शिथिल कर दिया। और उन्हें रत्नागिरी जाने की इजाजत दे दी। खंडपीठ भावे को रत्नागिरी के स्थानीय पुलिस स्टेशन में सप्ताह में एक दिन हाजरी लगानी होगी। खंडपीठ ने कहा कि यदि भावे तय समय पर यानी 10 अगस्त को पुणे पुलिस स्टेशन के सामने हाजिर नहीं होगे तो उनकी जमानत रद्द मानी जाएगी।   
 

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