पत्नी को तलाक देने के बाद रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

पत्नी को तलाक देने के बाद रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

Tejinder Singh
Update: 2021-02-28 12:06 GMT
पत्नी को तलाक देने के बाद रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। तलाक के बाद पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी पर गंभीर आरोप है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। 

शिकायतकर्ता ने  पुलिस को दी गई शिकायत में दावा किया था कि आरोपी ने उसे साल 2018 में तलाक दे दिया था। फिर भी आरोपी ने घर में आकर उसके साथ चाकू की नोक पर धमका कर जबरन संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 376,377,504 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन किया था। 

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। आरोपी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरे मुवक्किल अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए शिकायतकर्ता के घर गए थे। जिसका शिकायतकर्ता ने फायदा उठा कर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी पर काफी गंभीर आरोप है। आरोपी के खिलाफ कई सबूत है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि आरोपी पर काफी गंभीर आरोप है। इसलिए उसके जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। 

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