नाबालिग से छेड़छाड करनेवाले को कोर्ट ने सुनवाई दो साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड करनेवाले को कोर्ट ने सुनवाई दो साल की सजा

Tejinder Singh
Update: 2019-05-27 14:45 GMT
नाबालिग से छेड़छाड करनेवाले को कोर्ट ने सुनवाई दो साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड करनेवाले एक 27 वर्षीय युवक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं पास्को कोर्ट की न्यायाधीश एस.ए सिन्हा ने मामले में दोषी पाए गए आरोपी विलास काकड़े पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश के सामने दाावा किया कि आरोपी काकड़े स्कूल जाते समय ठाणे स्थित मानपाडा इलाके में 15 वर्षीय पीड़ित स्कूली छात्रा का पीछा करता था। यहीं नहीं आरोपी ने एक दिन स्कूल से लौट रही छात्रा की कलाई भी पकड़ी थी और खुद आत्महत्या करने की धमकी दी थी। आत्महत्या के लिए आरोपी ने छात्रा को जिम्मेदार ठहराने की भी बात कही थी।  

काकडे की इस करतूत की जानकारी कक्षा दसवीं में पढ रही छात्रा ने अपने माता-पिता को दी। छात्रा के अभिभावकों ने आरोपी को चेतावनी दी की वह उनकी बेटी का पीछा न करे। लेकिन आरोपी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और दोबारा उसने छात्रा से मुलाकात की। आरोपी की इस हरकत से परेशान होकर छात्रा के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व पास्को कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज की और जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पीड़ित छात्रा व उसकी मां की गवाही को प्रमाणिक व विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और आरोपी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। 

 

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