अनिल देशमुख और दोनों बेटों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

नोटिस जारी अनिल देशमुख और दोनों बेटों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

Tejinder Singh
Update: 2022-01-28 16:08 GMT
अनिल देशमुख और दोनों बेटों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने मनी लांड्रिग से जुड़े आरोपों को लेकर राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख व उनके दो बेटों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया है। दिसंबर 2021 को ईडी ने देशमुख के खिलाफ इस मामले को लेकर सात हजार पन्नों का पूरक आरोपपत्र दायर किया था। न्यायाधीश आरएन रोकडे ने इस आरोपपपत्र का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ नोटिस(प्रोसेस) जारी किया है। 

देशमुख को ईडी ने एक नवबर 2021 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया है। शुरुआत में सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश के तहत जांच के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने देशमुख के खिलाफ जांच की शुरुआत की थी। ईडी के मुताबिक देशमुख जब राज्य के गृहमंत्री थे तो उन्होंने कथित रुप से पुलिस अधिकारी सचिन वाझे के माध्यम से अपने पद का दुरुपयोग किया था। इस मामले में नागपुर स्थित श्री साई शिक्षण संस्थान के जरिए मनी लांड्रिंग की गई थी। इस संस्थान पर देशमुख व उनके परिवार का नियंत्रण है। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे व निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित 14 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। 


 

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